एसआईआर कार्य में लापरवाही पर कृषि विस्तार अधिकारी नरसिंहगढ़ निलंबित

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरमा यादव के सम्बन्ध में कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड नरसिंहगढ़ से भी जानकारी ली गई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया गया कि निरमा यादव द्वारा ना तो निर्वाचन का कार्य किया जा रहा है और ना ही विभागीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

नरसिंहगढ़ /कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा एसआईआर कार्य में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में निरमा यादवकृषि विस्तार अधिकारीनरसिंहगढ़ को पाबन्द किया गया था।

निरमा यादव के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाकर कार्यालय के आदेश की अवहेलना की गई, समय-सीमा में उपस्थित नही हुई, वरिष्ठ अधिकारियों के फोन रिसीव नहीं किये जा रहे हैं.

बीएलओ व निर्वाचन कार्यालयीन कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कार्यादेश की निरन्तर अवहेलना की जा रही है जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ है।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरमा यादव के सम्बन्ध में कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड नरसिंहगढ़ से भी जानकारी ली गई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया गया कि निरमा यादव द्वारा ना तो निर्वाचन का कार्य किया जा रहा है और ना ही विभागीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 160-नरसिंहगढ़ के द्वारा श्रीमती निरमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया निरमा यादव के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य एवं उनके विभागीय कार्य में लापरवाही व अनुशासनहीनता परिलक्षित हुई है।

निरमा यादव का यह कृत्य प्रथम दृष्टया गम्भीर अनुशासहीनता का कृत्य है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अन्तर्गत् प्रतिकूल होने से कदाचरण की श्रेणी में होकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत् दण्डनीय है, साथ ही उनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने का कृत्य भी किया गया है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन होकर दण्डनीय है।

अतएव निरमा यादवकृषि विस्तार अधिकारीनरसिंहगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्रीमती निरमा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ नियत किया जाता है। निलम्बन काल में श्रीमती निरमा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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